7 साल की सजा के खिलाफ लड़ाई जारी: दो पैन कार्ड मामले में आजम-अब्दुल्ला की जमानत याचिका पर टली सुनवाई

सुमित यादव की रिपोर्ट

दो पैन कार्ड मामले में सात-सात वर्ष के कारावास और अर्थदंड से संबंधित फैसले के खिलाफ सपा नेता आज़म खां और अब्दुल्ला आज़म द्वारा दायर अपील पर मंगलवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 5 दिसंबर निर्धारित की है।

दो पैन कार्ड मामले में सात-सात वर्ष की सजा पा चुके समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म की अपील पर मंगलवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 5 दिसंबर निर्धारित कर दी। मामले को लेकर आज अदालत परिसर में दिनभर हलचल बनी रही।

19 नवंबर को दाखिल हुई थी अपील
सात वर्ष की सजा के फैसले के खिलाफ सपा नेता आज़म खां और अब्दुल्ला आज़म ने 19 नवंबर को सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी। मंगलवार को इस पर बहस होनी थी, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि आपत्तियाँ तैयार करने के लिए और वक़्त की आवश्यकता है। इसके बाद जज ने सुनवाई को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।

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